कटनी /भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि विभाग को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ योजना (6 वर्ष से 31 वर्ष तक के लिये) से संबंधित भरे हुये आवेदन बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। इन आवेदन पत्रों में बैंक खता और अन्य जानकारियों के साथ ग्रामसभा या वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर से तस्दीक भी किया जा रहा है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एडवायजरी में आम लोगों से इस तरह के भ्रामक आवेदनों पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने जिले के नागरिकों से इस तरह की मिथ्या और भ्रामक आवेदनों से सतर्क रहने की अपील की है। कलेक्टर ने मुख्य डाक घर के पोस्ट मास्टर को भी पत्र लिखकर कहा है कि इन आवेदनों के लिफाफों की रजिस्ट्री और स्पीडपोस्ट की सेवाओं को नहीं प्रदाय करें तथा उन्हें समझाईश भी दें। कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड पार्षदों को भी समझाईश दी है कि एैसे आवेदन भरने वाले व्यक्तियों को यथास्थिति की जानकारी दें तथा इन आवेदनों को सत्यापित नहीं करें। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम एक अभियान है। यह हितग्राही मूलक योजना नहीं है, जिसमें व्यक्तिगत रुप से हितग्राही को लाभान्वित किया जा सके।
भारत सरकार द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि इस तरह के मिथ्या आवेदनों में आवेदनकर्ता को नगद राशि प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में व्यक्तिगत रुप से किसी भी हितग्राही को नकद प्रोत्साहन देने या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर का प्रावधान नहीं है। इस तरह के कतिपय भ्रामक, मिथ्या आवेदन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित अनेकों प्रात से भारत सरकार को प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से प्राप्त सभी असत्य, भ्रामक और अविधिमान्य आवेदनों को निरस्त कर दिया जाता है। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने भी कटनी जिले के नागरिकों को जारी एडवायजरी के परिदृश्य में सचेत किया है कि कतिपय एैसे भ्रामक और मिथ्या आवेदनों के फेर में नहीं आयें। उन्होने ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड पार्षदों से भी अपेक्षा की है कि इस तरह के फर्जी आवेदकों को तस्दीक ना करें।
भारत सरकार द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि इस तरह के मिथ्या आवेदनों में आवेदनकर्ता को नगद राशि प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में व्यक्तिगत रुप से किसी भी हितग्राही को नकद प्रोत्साहन देने या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर का प्रावधान नहीं है। इस तरह के कतिपय भ्रामक, मिथ्या आवेदन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित अनेकों प्रात से भारत सरकार को प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से प्राप्त सभी असत्य, भ्रामक और अविधिमान्य आवेदनों को निरस्त कर दिया जाता है। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने भी कटनी जिले के नागरिकों को जारी एडवायजरी के परिदृश्य में सचेत किया है कि कतिपय एैसे भ्रामक और मिथ्या आवेदनों के फेर में नहीं आयें। उन्होने ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड पार्षदों से भी अपेक्षा की है कि इस तरह के फर्जी आवेदकों को तस्दीक ना करें।
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