कटनी / अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल
बार्डस्ले हायर सेकेण्डरी को वर्ष 2018-19 में की गई फीस वृद्धि में से 10 प्रतिशत वृद्धि से अधिक ली गई राशि छात्रों के माता-पिता, अभिभावकों को लौटाने के निर्देश कलेक्टर केवीएस चौधरी ने दिये हैं।
गौरतलब है कि स्कूल द्वारा अतिरिक्त फीस वसूलने की शिकायत छात्रों के अभिभावकों द्वारा की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चार सदस्यीय निरीक्षण समिति गठित कर इसकी जांच कराई गई। जिसमें विद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों की विनिमयन अधिनियम 2017 के उपबंधों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार जिलास्तरीय समिति ने पाया कि बार्डस्ले हायर सेकेण्डरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) के प्रबंधन/प्राचार्य द्वारा की गई फीस वृद्धि, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनिमयन) अधिनियम 2017 में वर्णित नियमों के अनुक्रम में नहीं की गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018-19 के लिये संस्था में अध्ययनरत छात्रों से प्राप्त किये गये शुल्क में पूर्ववत् सत्र 2017-18 में लिये जा रहे शुल्क में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। इससे अधिक की शुल्कवृद्धि संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में की गई है, तो शुल्क वृद्धि को अधिनियम के तहत छात्रों या उनके माता-पिता, अभिभावकों को नियम विरुद्ध अधिक राशि संग्रहण कर अवधारित राशि को वापस करना सुनिश्चित करें।
बार्डस्ले हायर सेकेण्डरी को वर्ष 2018-19 में की गई फीस वृद्धि में से 10 प्रतिशत वृद्धि से अधिक ली गई राशि छात्रों के माता-पिता, अभिभावकों को लौटाने के निर्देश कलेक्टर केवीएस चौधरी ने दिये हैं।
गौरतलब है कि स्कूल द्वारा अतिरिक्त फीस वसूलने की शिकायत छात्रों के अभिभावकों द्वारा की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चार सदस्यीय निरीक्षण समिति गठित कर इसकी जांच कराई गई। जिसमें विद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों की विनिमयन अधिनियम 2017 के उपबंधों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार जिलास्तरीय समिति ने पाया कि बार्डस्ले हायर सेकेण्डरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) के प्रबंधन/प्राचार्य द्वारा की गई फीस वृद्धि, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनिमयन) अधिनियम 2017 में वर्णित नियमों के अनुक्रम में नहीं की गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018-19 के लिये संस्था में अध्ययनरत छात्रों से प्राप्त किये गये शुल्क में पूर्ववत् सत्र 2017-18 में लिये जा रहे शुल्क में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। इससे अधिक की शुल्कवृद्धि संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में की गई है, तो शुल्क वृद्धि को अधिनियम के तहत छात्रों या उनके माता-पिता, अभिभावकों को नियम विरुद्ध अधिक राशि संग्रहण कर अवधारित राशि को वापस करना सुनिश्चित करें।
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