कटनी / बाहरी व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है, इसके चलते अपराधों की रोकथाम एवं पतासाजी करने के उद्धेश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट केवीएस चौधरी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में किरायेदारों की सूचना, दुकान, मकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में निर्धारित प्रारुप में देने एवं इसके पूर्व मकान एवं दुकान किराये पर ना दिये जाने, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रुप से लेने के लिये भी कहा गया है।
वहीं धरेलू नौकरी एवं व्यवसायिक नौकरी की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने मे निर्धारित प्रारुप में देनी होगी, जिसके उपरांत ही संबंधित व्यक्ति को नौकरी में रखा जा सकेगा। होटल, लॉज व धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य होगा। साथ ही ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निहित प्रारुप में प्रतिदिन थानों पर अनिवार्य रुप से देनी होगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों व कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा निर्धारित प्रारुप में थाने में देनी होगी। जिसके बाद ही मजदूरों व कामगारों को काम पर रखा जा सकेगा। इसी प्रकार पेइंगेस्ट की सूचना पूर्व से संबंधित मकान मालिक द्वारा निर्धारित प्रारुप में थाने में देना अनिवार्य होगा। जिले मे ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय से निवासरत हैं, उन्हें भी आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारुप में थाने में देनी होगी। साथ ही सभी संबंधितों से आईडी प्रूफ भी लेने की प्रक्रिया जारी आदेश के तहत अनिवार्य किया गया है।
जारी आदेश में किरायेदारों की सूचना, दुकान, मकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में निर्धारित प्रारुप में देने एवं इसके पूर्व मकान एवं दुकान किराये पर ना दिये जाने, साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रुप से लेने के लिये भी कहा गया है।
वहीं धरेलू नौकरी एवं व्यवसायिक नौकरी की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने मे निर्धारित प्रारुप में देनी होगी, जिसके उपरांत ही संबंधित व्यक्ति को नौकरी में रखा जा सकेगा। होटल, लॉज व धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य होगा। साथ ही ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निहित प्रारुप में प्रतिदिन थानों पर अनिवार्य रुप से देनी होगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों व कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा निर्धारित प्रारुप में थाने में देनी होगी। जिसके बाद ही मजदूरों व कामगारों को काम पर रखा जा सकेगा। इसी प्रकार पेइंगेस्ट की सूचना पूर्व से संबंधित मकान मालिक द्वारा निर्धारित प्रारुप में थाने में देना अनिवार्य होगा। जिले मे ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय से निवासरत हैं, उन्हें भी आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारुप में थाने में देनी होगी। साथ ही सभी संबंधितों से आईडी प्रूफ भी लेने की प्रक्रिया जारी आदेश के तहत अनिवार्य किया गया है।
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