कटनी / सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने वाले एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक संदेश, फोटो, ऑडियो और वीडियो पोस्ट करने वालों पर कार्यवाही होगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट केवीएस चौधरी ने सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके मद्धेनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
भारतीय दण्ड विधान संहिता धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत सोशल मीडिया जैसे वॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर टेक्स्ट मैसेज, व फोटोग्राफ्स, ऑडिया-वीडियो के माध्यम से विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता तथा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के तहत कटनी जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता फैलाने वाले आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो, सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करेगा।
साथ ही सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति, धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रुप से आपत्तिजनक संदेशों को प्रकाशित नहीं करेगा। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 5 अप्रैल से 4 मई 2018 तक प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश, सम्पूर्ण कटनी जिले की राजस्व सीमाओं में प्रभावशील रहेगा तथा क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ आने-जाने वाली जनता पर भी लागू होगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के पश्चात 2 अप्रैल को हुये आन्दोलन के परिणाम स्वरुप असमाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया, वॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने के लिये आपत्तिजनक संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो संदेश भेजने की जानकारी मिलने पर जारी किया गया है। ताकि सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
भारतीय दण्ड विधान संहिता धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत सोशल मीडिया जैसे वॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर टेक्स्ट मैसेज, व फोटोग्राफ्स, ऑडिया-वीडियो के माध्यम से विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता तथा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के तहत कटनी जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता फैलाने वाले आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो, सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करेगा।
साथ ही सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति, धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रुप से आपत्तिजनक संदेशों को प्रकाशित नहीं करेगा। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 5 अप्रैल से 4 मई 2018 तक प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश, सम्पूर्ण कटनी जिले की राजस्व सीमाओं में प्रभावशील रहेगा तथा क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ आने-जाने वाली जनता पर भी लागू होगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के पश्चात 2 अप्रैल को हुये आन्दोलन के परिणाम स्वरुप असमाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया, वॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने के लिये आपत्तिजनक संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो संदेश भेजने की जानकारी मिलने पर जारी किया गया है। ताकि सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
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