कटनी / असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक ताने-बाने तोड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्यम संघर्ष व वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने का प्रयास ना हो सके जिससे जिले में सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके मद्धेनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केवीएस चौधरी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने तथा संभावित तनाव की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति बिना लिखित अनुमति के जुलूस या रैली या सभा का ना तो आयोजन करेगा, ना संचालन करेगा और ना ही उसमें सम्मिलित होगा। कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, तलवार, चाकू या अन्य धारदार हथियान ना तो साथ लेकर चलेगा और ना ही उसका उपयोगा करेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, सोडा वॉटर की बोतलें, एसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं कर सकेगा। जिसके उपयोग से चोट पहुंचाई जा सकती हो। इन पर प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रोक लगाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश 8 मई 2018 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण कटनी जिले की सभी राजस्व सीमाओं में प्रभावशील रहेगा। साथ ही वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के साथ-साथ, आने-जाने वाली आम जनता पर भी लागू होगा।
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