कटनी / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत नेशनल लोक अदालत अब 22 अप्रैल को आयोजित की जायेगी। पूर्व में यह लोक अदालत 14 अप्रैल 2018 को आयोजित की जानी थी, जिसे डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती होने के कारण उक्त दिनांक को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित तिथि के अनुसार अब लोक अदालत की तिथि 22 अप्रैल 2018 को नियत की गयी है।
नेशनल लोक अदालत में अपराधिक, सिविल, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबिल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चौक बाउन्स प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण,विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित तथा विद्युत-जलकर, बैंक वसूली से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर किया जाएगा ।
नेशनल लोक अदालत में अपराधिक, सिविल, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबिल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चौक बाउन्स प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण,विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित तथा विद्युत-जलकर, बैंक वसूली से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर किया जाएगा ।
Comments
Post a Comment