कटनी /- माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी व हाई स्कूल की परीक्षायें 1 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं. इसके मद्धेनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढ़पाले ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश के तहत जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी बाहरी या अघोषित व्यक्ति के प्रवेश को वर्जित किया है। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों में अनुचित साधन एवं अस्त्र शस्त्र लेकर परिसर प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया है।
सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर के भीतर या परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर दूरी तक किसी सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान पर गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें प्रतिबंधित क्षेत्र में बेमतलब घूमना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या कोई अन्य वस्तु वितरित करना या करवाना अथवा उसका प्रचार प्रसार करना प्रतिबंधित किया गया है।
किसी भी व्यक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग या उसका सहारा लेना भी वर्जित किया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के उपर मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा-डी के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने अथवा करवाने पर तीन साल का कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
लेकिन यह प्रतिबंधात्मक आदेश परीक्षा केन्द्रों में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र में संलग्न पुलिस अधिकारियों, सुरक्षाकर्मी को भी इस आदेश में छूट दी गई है। वहीं परीक्षा के परिवीक्षण हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, उड़नदस्ता एवं परीक्षा संचालन के लिये आदेशित अधिकारियों पर भी यह प्रभावशील नहीं होगा।
आदेश के तहत जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी बाहरी या अघोषित व्यक्ति के प्रवेश को वर्जित किया है। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों में अनुचित साधन एवं अस्त्र शस्त्र लेकर परिसर प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया है।
सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर के भीतर या परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर दूरी तक किसी सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान पर गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें प्रतिबंधित क्षेत्र में बेमतलब घूमना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या कोई अन्य वस्तु वितरित करना या करवाना अथवा उसका प्रचार प्रसार करना प्रतिबंधित किया गया है।
किसी भी व्यक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग या उसका सहारा लेना भी वर्जित किया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के उपर मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा-डी के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने अथवा करवाने पर तीन साल का कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
लेकिन यह प्रतिबंधात्मक आदेश परीक्षा केन्द्रों में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र में संलग्न पुलिस अधिकारियों, सुरक्षाकर्मी को भी इस आदेश में छूट दी गई है। वहीं परीक्षा के परिवीक्षण हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, उड़नदस्ता एवं परीक्षा संचालन के लिये आदेशित अधिकारियों पर भी यह प्रभावशील नहीं होगा।
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