कटनी / जो स्कूल बच्चों को शारीरिक दण्ड देकर प्रताडि़त किये जाने के दोषी पाये जायेंगे ऐसे स्कूलों के प्रबंधन और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जायेगी इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टरों एवं जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल में बच्चों की शिकायतों के लिये एक शिकायत-पेटी अनिवार्य रूप से रखी जाये। स्कूल शिक्षा विभाग के सर्कुलर में कहा गया है कि प्रदेश में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान बच्चों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध से संबंधित है। स्कूल प्रबंधन से इस प्रावधान का कड़ाई से पालन किये जाने के लिये कहा गया है।
निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल में बच्चों की शिकायतों के लिये एक शिकायत-पेटी अनिवार्य रूप से रखी जाये। स्कूल शिक्षा विभाग के सर्कुलर में कहा गया है कि प्रदेश में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान बच्चों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध से संबंधित है। स्कूल प्रबंधन से इस प्रावधान का कड़ाई से पालन किये जाने के लिये कहा गया है।
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