कटनी / एसिड अटैक से पीडित महिलाओ को न्यूनतम 3 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान है। केन्द्रीय गृह विभाग के निर्देशानुसार इस राशि के अतरिक्त एसिड अटैक पीडित महिलाओं को 1 लाख रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी। यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अंतर्गत दी जायेगी।
आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये एसिड अटैक से पीडित महिलाएॅ जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय अथवा महिला एवं बाल विकास की विकासखंड कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकती है। आवेदन के साथ स्वयं का एक फोटो, आधार कार्ड, स्वयं का खाता पास बुक की छायाप्रति, जिसमे आईएफएससी कोड सहित बैंक खाते की स्पष्ट जानकारी हों, उपलब्ध करवानी होगी।
पीडिता के नबालिग होने की स्थति में उसके अभिभावक का आधार कार्ड, अभिभावक का खाता पास बुक की छाया प्रति सहित बैंक खाते की स्पष्ट जानकारी हो, उपलब्ध करानी होगी। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पीडिता के संबंध विस्तृत जानकारी विहित प्रारुप में तैयार कर जिला कलेक्टर के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये एसिड अटैक से पीडित महिलाएॅ जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय अथवा महिला एवं बाल विकास की विकासखंड कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकती है। आवेदन के साथ स्वयं का एक फोटो, आधार कार्ड, स्वयं का खाता पास बुक की छायाप्रति, जिसमे आईएफएससी कोड सहित बैंक खाते की स्पष्ट जानकारी हों, उपलब्ध करवानी होगी।
पीडिता के नबालिग होने की स्थति में उसके अभिभावक का आधार कार्ड, अभिभावक का खाता पास बुक की छाया प्रति सहित बैंक खाते की स्पष्ट जानकारी हो, उपलब्ध करानी होगी। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पीडिता के संबंध विस्तृत जानकारी विहित प्रारुप में तैयार कर जिला कलेक्टर के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
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