कटनी / हर अच्छे कार्य की शुरूआत अपने घर से होनी चाहिये। इसके पूर्व अपने मन से भी। इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कटनी जिले को स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त करने के लिये और इस मिशन को अभियान बनाने के लिये कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने सख्त व महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। जिन्हे आदेश के रूप में जारी भी कर दिया गया है।कटनी ने ये ठाना है - खुले में शौच नहीं जाना है
इन निर्णयों के तहत अब कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय कोई भी शासकीय सेवा में उपयोग में लाई जाने वाली रसीद, चालान, पावती और आवेदन पत्रों में स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हुए प्रेरक स्लोगनों वाली सील का उपयोग सुनिश्चित करें। सील के लिये स्लोगनों का चयन भी कर लिया गया है। इसमें कटनी ने ये ठाना है-खुले में शौच नहीं जाना है, मॉं बहनों की लाज बचाओ - नये नये शौचालय बनवाओ, घर में शौचालय बनवाओ- स्वस्थ निरोगी काया पाओ, शामिल हैं।
योजनाओं के लाभ के लिये भी शौचालय होना जरूरी
जिले के ग्रामीण
क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योजनाओं के लाभ के लिये कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने घर में शौचालय होने के आदेश जारी किये है। इसके तहत जिले के समस्त रजिस्ट्रीकरण, आर्म लायसेंस, फटाखे की दुकान के लिये लायसेंस व अन्य योजनाओं में नवीन हितग्राहियों को लाभ लेने के पूर्व शौचालय का फोटो सहित उपयोगिता प्रमाण उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद ही लाभ दिया जायेगा।
घर में शौचालय नहीं तो शासकीय सेवकों को नहीं मिलेगा वेतन व्रद्धि व क्रमोन्नति का लाभ
तन-मन की पवित्रता के साथ जनमानस की मानसिकता मे बदलाव लाने के लिये स्वयं मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। प्रत्येक सार्थक परिवर्तन की शुरूआत स्वयं के घर से ही होती है। इसी दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में जनमानस को शौचालय बनवाने व उसके उपयोग के लिये प्रेरित करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के घरों में भी शौचालय होना अनिवार्य है। इसी के तहत कलेक्टर श्री गढ़पाले ने आदेश जारी किये हैं। कि 30 अक्टूबर के पूर्व सभी जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी अपने अधिनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को शौचालय बनाने और उसको उपयोग करने के लिये निर्देशित करें। एैसा न करने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक को वेतनवृद्वि व क्रमोन्नति का लाभ तब तक नहीं दिया जायेगा, जबतक की वह शौचालय का निर्माण व उपयोग सुनिश्चत नहीं करते।
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