कटनी/ उर्जा विभाग द्वारा घरेलु उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशि समाधान योजना प्रारंभ की गई है। उपभोक्ता योजना का लाभ उठाकर अपने विद्युत देयकों का भुगतान इसके अनुसार कर सकते है ।
उर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि घरेलु उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशि समाधान योजना 14 सितम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक लागू की गई। योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ता एवं शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्न दाता विद्युत उपभोक्ता तथा अन्य घरेलु उपभोक्ता है।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि योजना में छूट के दो विकल्प दिए गए है।
विकल्प ‘अ‘ -के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं को अगस्त 2016 की स्थिति में बकाया राशि स्थिर कर दी जावेगी एवं एक मुस्त 50 प्रतिशत जमा करने शेष 50 प्रतिशत बकाया राशि एवं 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जावेगी। अन्य उपभोक्ता को बकाया राशि संपूर्ण जमा करने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूटी दी जावेगी।
विलल्प ‘ब‘ -के तहत यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ता द्वारा किस्तों में भुगतान किया जाता है तो 5 माह चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, तो छठवें माह में 50 प्रतिशत मूल बकाया राशि एवं 92 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जावेगी। यदि उपभोक्ता एक किस्त जमा करने में छूट जाता है, तो योजना से बाहर हो जावेगा।
घरेलु विद्युत उपभोक्ता अधिक जानकारी विद्युत विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
उर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि घरेलु उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशि समाधान योजना 14 सितम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक लागू की गई। योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ता एवं शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्न दाता विद्युत उपभोक्ता तथा अन्य घरेलु उपभोक्ता है।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि योजना में छूट के दो विकल्प दिए गए है।
विकल्प ‘अ‘ -के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं को अगस्त 2016 की स्थिति में बकाया राशि स्थिर कर दी जावेगी एवं एक मुस्त 50 प्रतिशत जमा करने शेष 50 प्रतिशत बकाया राशि एवं 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जावेगी। अन्य उपभोक्ता को बकाया राशि संपूर्ण जमा करने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूटी दी जावेगी।
विलल्प ‘ब‘ -के तहत यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ता द्वारा किस्तों में भुगतान किया जाता है तो 5 माह चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, तो छठवें माह में 50 प्रतिशत मूल बकाया राशि एवं 92 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जावेगी। यदि उपभोक्ता एक किस्त जमा करने में छूट जाता है, तो योजना से बाहर हो जावेगा।
घरेलु विद्युत उपभोक्ता अधिक जानकारी विद्युत विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
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