कटनी - आम आदमी को कोर्ट कचहरी में लंबित मामलो से छुटकारा दिलाने के लिए 15 दिसंबर को लोक अदालत वृहद स्तर पर लगायी जाएँगी ,लोकअदालत में आपसी समझोते के आधार पर फैसला लिया जायेगा और इस फैसले के विरूद्ध कही अपील भी नहीं की जा सकेंगी , जिन भी पक्षकारो के मामले लंबित है चाहे उन्हें नोटिस नहीं भी मिले है वे भी इस लोक अदालत का लाभ उठा सकते है . दिनांक 15 दिसंबर को आयोजित वृहद लोक अदालत में आम नागरिक ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके इसी उद्देश्य को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती कनकलता सोनकर द्वारा आज इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी गयी , इस वृहद लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष / जिला एवं सत्र-न्यायाधीश श्रीमती कनकलता सोनकर द्वारा 23 खंडपीठों का गठन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है । उक्त खण्डपीठें न्यायालय एवं तहसील परिसर में कार्यरत रहेंगी । दोनों ही परिसरों में एक-एक लोकअदालत पूछताछ केन्द्र स्थापित किए गए है, जिनमें पक्षकार आकर लोकअदालतों की खंडपीठों एवं उनसे संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकतें है
विद्युत अधिनियिम संबंधी मामले खंडपीठ क्रमांक 4, पीठासीन अधिकारी - श्री उमेश श्रीवास्तव तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खंडपीठ रहेंगे। अन्य न्यायालीन प्रकरणों संबंधी खंडपीठ न्यायालय में ही कार्यरत रहेंगी। उपभोक्ता मामलों की खंडपीठ, खंडपीठ क्रमांक 2 पीठासीन अधिकारी श्री डी0एन0शुक्ला उपभोक्ता फोरम में स्थित होगी । तहसील परिसर में राजस्व की तीन खंडपीठो सहित नगरनिगम, बैंक, श्रमविभाग, सहकारिता तथा पुलिस परामर्श केन्द्र की खंडपीठें भी कार्यरत रहेंगी । माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आम जन से अधिक से अधिक संख्या में वृहद लोकअदालत में भाग लेकर समझौतों के माध्यम सें मामलों को निपटाने की अपील की गई है । गौरतलब है कि इस बार पूरे जिले में काफी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है जिसका उद्देश्य आम नागरिको को इसकी जानकारी पहुंचा कर उन्हें आपसी समझोते के तहत मामले निपटाने प्रोत्साहित करना है
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