कटनी - आम नागरिको और बिजली विभाग के बीच चल रहे कई न्यायालीन मामले आपसी सहमति से निपटाए जा सकते है , बशर्ते नागरिक अपने ऊपर बकाया बिजली बिल की रकम का एक हिस्सा जमा कर देता है . निम्न श्रेणी के अंतर्गत जारी बिजली कनेक्शनो के बकाया बिल राशि को लेकर कई उपभोक्ताओ और बिजली विभाग के बीच कई न्यायालीन प्रकरण चल रहे है , जिसमे न सिर्फ उपभोक्ता परेशान होता रहता है बल्कि बिजली विभाग के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं रहती . शायद इसी बात को ध्यान में रखकर आगामी १५ दिसंबर को वृहद स्तर पर एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमे बिजली विभाग के अधिनियम धारा १३५ और १३८ के न्यायालयीन प्रकरण आपसी सहमती से निपटाए जा सकेंगे .इस लोकअदालत को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटनी जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कनकलता सोनकर द्वारा सम्बंधित विभागों के साथ एक बैठक का आयोजन भी किया गया है .
आयोजित बैठक मे अधीक्षण यंत्री श्री जैन द्वारा विद्युत विभाग द्वारा दी जाने वाली छूट के वारे में बताया गया है कि विद्युत अधिनियम 135 व 138 के अंतर्गत न्यायालय मे लंबित प्रकरणों में निम्न श्रेणी के 1 समस्त घरेलु 2 समस्त कृषि 3 ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू 4 ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्वशक्ति भर तक औधौगिक उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा सिविल दायित्व क्षतिपूर्ति राशि में 30 प्रतिशत छूट दी जावेगी बशर्ते उपयोगकर्ता/उपभोक्ता/सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करता है ।
विद्युत अधिनियम की धारा 138 के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त निम्नदाब उपभोक्ता - दिनांक 30.09.2012 की स्थिति मे कुल बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर संपूर्ण सरचार्ज राशि मे छूट। किसान मित्र योजना के तहत समस्त स्थाई/अस्थाई विच्छेदित एवं संयोजित कृषि उपभोक्ताओं के लिए 30.09.2012 की स्थिति में बकाया राशि मे लगे सरचार्ज की राशि में पूर्ण राशि की छूट (एक मुश्त ऊर्जा प्रभार राशि जमा करने पर ) हितकारणी योजना के तहत दिनांक 30.09.12 की स्थिति में बकाया राशि कि 50 प्रतिशत राशि ( विद्यिुत शुल्क एवं उपकर छोड़कर ) एक मुश्त भुगतान करने पर 50 प्रतिशत राशि एवं इसमें शामिल सरचार्ज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । शहरी गंदी मलीन बस्तियों में निवासरत घरेलू उपभोक्ताओ को दिनांक 30.02.12 की स्थिति मे बकाया मूल राशि को एक मुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत की छूट है। उपरोक्त योजनाओं से संबंधित आवेदन विद्युत विभाग से प्राप्त होंगे । श्री बी.के. जैन, अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग के द्वारा समस्त विद्युत उपभोगताओं से अपील की गई है कि वे योजनाओं का लाभ दिनाक 15 दिसम्बर 2012 को आयोजित लोक अदालत मे प्राप्त कर सकते है ।
बैठक में लोकअदालत समन्वयक श्री आर.के गुप्ता विशेष न्यायाधीश, श्री उमेश श्रीवास्तव ए.डी.जे., श्री चन्द्रदेव शर्मा ए.डी.जे. श्री दीपक बंसल न्यायिक मजिस्टेट, श्री उमाशंकर अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पूनम तिवारी जिला विधिक सहायता अधिकारी , श्री बी.के. जैन, अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग श्री आर.बी.सिंह आयुक्त, नगर निगम ने भाग लिया ।
आयोजित बैठक मे अधीक्षण यंत्री श्री जैन द्वारा विद्युत विभाग द्वारा दी जाने वाली छूट के वारे में बताया गया है कि विद्युत अधिनियम 135 व 138 के अंतर्गत न्यायालय मे लंबित प्रकरणों में निम्न श्रेणी के 1 समस्त घरेलु 2 समस्त कृषि 3 ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू 4 ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्वशक्ति भर तक औधौगिक उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा सिविल दायित्व क्षतिपूर्ति राशि में 30 प्रतिशत छूट दी जावेगी बशर्ते उपयोगकर्ता/उपभोक्ता/सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करता है ।
विद्युत अधिनियम की धारा 138 के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त निम्नदाब उपभोक्ता - दिनांक 30.09.2012 की स्थिति मे कुल बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर संपूर्ण सरचार्ज राशि मे छूट। किसान मित्र योजना के तहत समस्त स्थाई/अस्थाई विच्छेदित एवं संयोजित कृषि उपभोक्ताओं के लिए 30.09.2012 की स्थिति में बकाया राशि मे लगे सरचार्ज की राशि में पूर्ण राशि की छूट (एक मुश्त ऊर्जा प्रभार राशि जमा करने पर ) हितकारणी योजना के तहत दिनांक 30.09.12 की स्थिति में बकाया राशि कि 50 प्रतिशत राशि ( विद्यिुत शुल्क एवं उपकर छोड़कर ) एक मुश्त भुगतान करने पर 50 प्रतिशत राशि एवं इसमें शामिल सरचार्ज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । शहरी गंदी मलीन बस्तियों में निवासरत घरेलू उपभोक्ताओ को दिनांक 30.02.12 की स्थिति मे बकाया मूल राशि को एक मुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत की छूट है। उपरोक्त योजनाओं से संबंधित आवेदन विद्युत विभाग से प्राप्त होंगे । श्री बी.के. जैन, अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग के द्वारा समस्त विद्युत उपभोगताओं से अपील की गई है कि वे योजनाओं का लाभ दिनाक 15 दिसम्बर 2012 को आयोजित लोक अदालत मे प्राप्त कर सकते है ।
बैठक में लोकअदालत समन्वयक श्री आर.के गुप्ता विशेष न्यायाधीश, श्री उमेश श्रीवास्तव ए.डी.जे., श्री चन्द्रदेव शर्मा ए.डी.जे. श्री दीपक बंसल न्यायिक मजिस्टेट, श्री उमाशंकर अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पूनम तिवारी जिला विधिक सहायता अधिकारी , श्री बी.के. जैन, अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग श्री आर.बी.सिंह आयुक्त, नगर निगम ने भाग लिया ।
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