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कटनी में पासपोर्ट आफिस खोलने की माँग पर समाजसेवी दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने दायर की जनहित याचिका, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

कटनी ( प्रबल सृष्टि ) जिले में पासपोर्ट आफिस खोले जाने की महत्वपूर्ण माँग को समाजसेवी दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट पहुंचाया है। प्राप्त जानकारी अनुसार हाई कोर्ट जबलपुर में हुई सुनवाई के अनुसार कोर्ट ने उक्त मामले को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए संबधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अधिवक्ता योगेश सोनी ने उक्त मामले की पैरवी की। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सचिव विदेश मंत्रालय केन्द्र सरकार व अन्य संबंधित पार्टियों को चार हफ्ते में नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।


यह बताया गया याचिका में-

वर्तमान जनहित याचिका मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पीओपीएस केंद्र की स्थापना के लिए प्रतिवादियों को उचित निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है। एक तेज़ी से बढ़ते शहरी और वाणिज्यिक केंद्र के साथ साथ बड़ा जंक्शन होने के बावजूद यहाँ जनता की भारी माँग है और सांसद महोदय एवं अन्य समाजसेवियों द्वारा मीडिया एवं अन्य माध्यमों से कई बार माँग उठाई गई है परन्तु कटनी जिले में पासपोर्ट संबंधी कोई भी सुविधा स्थापित नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप निवासियों, विशेषकर छात्रों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें बुनियादी पासपोर्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जबलपुर और सतना जैसे अन्य जिलों में लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है । पीओपीएसके पहल से कटनी को लगातार बाहर रखना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता एक निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कटनी के लोगों के लिए समान और सुलभ पासपोर्ट सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की माँग करता है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि प्रतिवादियों को कटनी में एक पीओपीएसके की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जा सके । इसके लिए उन्होंने संवैधानिक आदेश का हवाला दिया है ताकि आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक निष्पक्ष और समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

यह याचिका कटनी जिले की आम जनता के हित में लाई जा रही है जो इस क्षेत्र में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की अनुपलब्धता के कारण लगातार अनुचित कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । याचिकाकर्ता राष्ट्रव्यापी पहल से कटनी को व्यवस्थित रूप से बाहर रखे जाने को लेकर बेहद चिंतित हैं, जिसके परिणामस्वरूप आबादी के एक बड़े हिस्से को बुनियादी पासपोर्ट संबंधी सेवाओं से वंचित होना पड़ा है ।

इस नागरिक केंद्रित सुधार के तहत, भारत भर के चुनिंदा डाकघरों को मिनी पासपोर्ट कार्यालयों के रूप में नामित और उन्नत किया गया, जिससे नागरिकों को प्रमुख शहरी केंद्रों में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्रों,पीएसकेद्ध तक लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। पीओपीएसके योजना का उद्देश्य प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में समय परए सस्ती और सुलभ पासपोर्ट सेवाएँ सुनिश्चित करना है, जिसमें वंचित जिलों पर विशेष जोर दिया गया है। 2017 में इस प्रगतिशील योजना के शुभारंभ और 400 से अधिक स्थानों पर इसके सफल कार्यान्वयन के बावजूद, कटनी जिला इसके लाभों से वंचित बना हुआ है जिससे विकेंद्रीकृत और समान सार्वजनिक सेवा वितरण का मूल उद्देश्य विफल हो रहा है । 

दिनांक 09.02.2017 को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र ;पीओपीएसकेद्ध के पहले बैच की शुरुआत हुईकटनी जिले में छात्रों, श्रमिकों और क्षेत्रीय श्रमिकों की एक बड़ी आबादी है।जिन पेशेवरों को अक्सर रोजगारए एआरआरबीआर ईपीपी के लिए पासपोर्ट सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें अक्सर पासपोर्ट की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक सेवा वितरण में स्पष्ट असमानता को दर्शाता है और सुगम शासन के उद्देश्य को कमजोर करता है ।

रिपोर्ट बढ़ती आबादी को आवश्यक पासपोर्ट सेवाएँ प्रदान करने में प्रशासनिक निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है । यह इस बात पर ज़ोर देती है कि ऐसी सुविधा की अनुपलब्धता से निवासियों विशेष रूप से युवाओं, छात्रों और श्रमिकों को काफी असुविधा हो रही है, जिनमें से कई को जबलपुर या रीवा जैसे दूरदराज के जिलों की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रिपोर्ट में कटनी को विदेश मंत्रालय की योजना में शामिल करने में देरी पर भी सवाल उठाया गया है, और सुझाव दिया गया है कि यह बहिष्कार मनमाना है और समान सार्वजनिक सेवा वितरण के सिद्धांतों के विपरीत है । 

कटनी में डाकघर पासपोर्ट सेवा संबंध से जिसमें कटनी जिला भी शामिल है, ने माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखकर कटनी और पन्ना जिलों में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया । 

दिनांक 05.03.2025 को, याचिकाकर्ता ने विदेश मंत्रालय और डाक विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कटनी में एक डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना का अनुरोध किया गया था । अभ्यावेदन में जनता, विशेषकर छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविक कठिनाइयों को उजागर किया गया है, जिन्हें बुनियादी पासपोर्ट सेवाओं के लिए जबलपुर, सतना या रीवा जैसे शहरों तक लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है । याचिकाकर्ता ने कटनी की बढ़ती आबादी और सार्वजनिक आवश्यकता पर भी जोर दिया।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के बावजूद, प्रतिवादी अधिकारी कटनी में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहे हैं । जनता की वास्तविक आवश्यकता के बावजूद, यह निरंतर निष्क्रियता मनमानी है और प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है । प्रतिवादियों की ओर से इस उदासीनता की माननीय न्यायालय द्वारा निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है ।

चूँकि कटनी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ ज़िला है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है और जिसका प्रशासनिक, शैक्षिक और व्यावसायिक महत्व काफ़ी है, फिर भी इसे अनुचित रूप से विदेश मंत्रालय की डाकघर पासपोर्ट सेवा वाले ज़िलों की सूची से बाहर रखा गया है । यह बहिष्कार मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

कटनी जिला 10 लाख से अधिक की आबादी वाला एक बढ़ता हुआ शहरी और प्रशासनिक केंद्र होने के नाते, सरकार के मौजूदा विकेन्द्रीकृत पासपोर्ट सेवाओं के ढांचे के तहत एक डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र ;पीओपीएसकेद्ध की स्थापना के मानदंडों को स्पष्ट रूप से पूरा करता है । ऐसी सुविधा से वंचित होने से एक प्रशासनिक शून्यता पैदा होती है जो आम जनता, विशेष रूप से हाशिए पर और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करती है । निरंतर निष्क्रियता आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानताओं को और गहरा करती है, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास की भावना के विपरीत है ।

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