बिना मास्क व फेसकवर के घर से बाहर निकलने पर होगा जुर्माना, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन ना कराने वाले दुकानों व प्रतिष्ठानों पर भी होगी कार्यवाही
कटनी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कटनी जिले में कुछ दिनों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुये इसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कटनी जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क या फेसकवर करना अनिवार्य होगा। साथ ही बिना मास्क या फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। बिना फेसकवर या मास्क के घर से बाहर निकलने पर एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 के तहत 100 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
इसके साथ ही जारी आदेश में जिलों में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित कराने के आदेश दिये गये हैं। इसके साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिये मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठानों द्वारा सुनिश्चित कराया जाये। इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, थाना प्रभारी को दुकानों का सतत् निरीक्षण करने के लिये निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्वयं मास्क न पहनने वाले, ग्राहकों को इसके लिये पाबंद ना करने वाले, सोशल डिस्टेन्सिंग के लिये एक-एक गज की दूरी पर घेरा ना बनाने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं दाण्डिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
रेल्वे स्टेशन व बस स्टेशन पर महाराष्ट्र प्रान्त से आये समस्त यात्रियों की पहचान कर उन्हें सात दिवस होम कोरेन्टाईन अवश्य रुप से किया जाये, यह सूचना सभी को दी जाये। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार रेल्वे प्रशासन, तथा नगर पालिक निगम सुनिश्चित करे।
जारी आदेश के तहत नगर निगम व पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, रोको-टोको संबंधी आदेश आवश्यक रुप से प्रसारित करने के निर्देश भी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिये हैं।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये जिले में आगामी आदेश तक 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने वाले मेले, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आयोजनों के लिये क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने पर अनुमति सशर्त जारी की जायेगी। यह प्रतिबंध कोविड-19 वेक्सीनेशन सेन्टर पर प्रभावशील नहीं होगा।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम को सोशल डिस्टेन्सिंग प्रणाली को दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने के लिये अपने स्तर से दल गठित कर सतत् निगरानी रखने एवं पालन ना करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, सहायक उप निरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने के लिये अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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