नवीन संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, विवाह कार्यक्रमों में 50 तथा शव यात्रा में 20 जन ही शामिल हो सकेंगे
कटनी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के तहत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों और डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये यह संशोधित आदेश कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जारी किया गया है। नवीन आदेश में तीन और नये प्रतिबंध जोड़े गये हैं।
इस संबंध में जारी नवीन आदेश के तहत तीन नये प्रतिबंध जोड़े गये हैं। जिसके तहत नगर निगम एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव के लिये मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, रोको-टोको संबंधी संदेश का प्रसारण आवश्यक रुप से करने के लिये कलेक्टर ने निर्देशित किया है। जारी आदेश में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये जिले में आगामी आदेश तक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 तथा शव यात्रा में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही आदेश के तहत प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम को भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं जिले में आगामी आदेश तक सामाजिक, धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस,गैर, मेले भी प्रतिबंधित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक (कोविड वेक्सीनेशन सेन्टर को छोड़कर) का आयोजन क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन करने पर सशर्त अनुमति के उपरांत ही अनुमत्य होंगे।
जारी आदेश के तहत मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एकट 1949 की धारा 71(1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कव्हर करना अनिवार्य होगा। साथ ही बिना मास्क व फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क या फेसकवर के घर से बाहर निकलने पर 100 रुपये का एपीडेमिक डिसीजेस कोविड-19विनियम 2020 की कंडिका 10 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश कलेक्टर ने दिये है।
इसी प्रकाार जिले में दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी आदेश में दिये गये हैं। साथ ही दुकानों व प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिये मास्क का प्रयोग प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराने के भी निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
आदेश में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, थाना प्रभारी को निरंतर दुकानों का निरीक्षण करने के लिये निर्देशित किया गया है। साथ ही दुकान संचालकों को भी पाबंद किया गया है कि वे स्वयं मास्क पहनें तथा ग्राहकों के उपयोग के लिये सैनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग के लिये 2 गज की दूरी पर घेरे बनायें। एैसा नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
आदेश के तहत रेल्वे स्टेशन तथा बस स्टेण्ड पर महाराष्ट्र राज्य से आये समस्त यात्रियों की पहचान कर इन्हे सात दिवस होम क्वारेन्टाईन आवश्यक रुप से किये जाने के लिये सूचित करने के लिये कहा गया है। इस व्यापक प्रचार-प्रसार रेल्वे प्रशासन तथा नगर पालिक निगम द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं।
इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जोयगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
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