
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में कहा है कि चुनावों के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिये शासकीय और अशासकीय भवनों पर विधिविपरीत नारे लिखे जाते हैं या दीवारों पर बैनर, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाये जाते हैं। विद्युत और टेलीफोन के खंबो पर झंडियां, बैनर, होर्डिंग्स लगाकर संपत्ति का विरुपण किया जाता है, जो संपत्ति विरुपण अधिनियम 1994 के विपरीत है। एैसे पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स हटाने और नारे मिटाने अपने क्षेत्र में अपने स्तर से दल गठित करें और प्रतिदिन भ्रमण कर लोक संपत्तियों को विरुपित होने से रोकें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में प्रचार-प्रसार के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति, दल द्वारा प्राईवेट भवनस्वामी की बिना अनुमति के उसकी निजी संपत्ति पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगाकर विरुपित नहीं किया जा सकता।
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