
लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरण में नगर पालिका निगम के सम्पत्ति कर, जल कर एवं विद्युत विभाग के प्रकरणों में शासन के निर्देशानुसार अधिकाधिक छूट भी प्रदाय की जायेगी। उन्होने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों के आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट के अन्तर्गत चैक बाउंस प्रकरण, परिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व एवं समस्त अन्य प्रकरण के समझौता योग्य प्रकरण रखे जायेंगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में एैसे प्रकरण, जो समझौता योग्य नहीं हैं, नहीं रखे जायेंगे। इसके साथ ही कन्ज्यूमर फोरम के प्रकरण, किशोर न्याय बोर्ड के प्रकरण, षड़यंत्र द्वारा अनुचित माध्यम से किये गये प्रकरण शामिल नहीं होंगे। वहीं एैसे प्रकरणों व आवेदनों, जो न्यायिक प्रकरण नहीं हैं जैसे बीपीएल कार्ड, रक्त दान शिविर, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड व मनरेगा भी इस लोक अदालत में नहीं रखे जायेंगे।
इस मौके पर विशेष न्यायाधीश और लोक अदालत प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र, पंचम सत्र न्यायाधीश रामबरेश यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल चौरसिया, जिला विधिक सेवा अधिकारी प्रदीप सिंह भी उपस्थित थे।
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