कटनी / असंगठित श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन कराने के निर्देश मंगलवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर केवीएस चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि जनपद निकाय पर सभी सीईओ अपने जनपदों में सचिवों को पंजीयन के विषय में विस्तार से जानकारी दें। ताकि 21 मार्च को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा में सचिव ग्रामीणों को पंजीयन के विषय में विस्तार से बता सकें। पात्र ग्रामीण हितग्राहियों का ऑफलाईन पंजीयन प्रारंभ कराने के आदेश भी बैठक में कलेक्टर ने दिये। उन्होने कहा कि प्राथमिकता पर यह कार्य करें। ताकि पात्र असंगठित श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में पावर प्वॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से असंगठित श्रमिकों की पात्रता, अपात्रता, पंजीयन प्रक्रिया और पंजीयन के बाद होने वाले लाभ के विषय में भी कलेक्टर ने बताया। उन्होने कहा कि इसका लाभ देने के लिये समग्र के डाटा से छेड़छाड ना करें, यह सभी निकाय प्रमुख समझ लें। क्योंकि समग्र कोई योजना नहीं, महज एक डाटाबेस है। श्रम विभाग के द्वारा पंजीयन के लिये बनाये गये श्रम सेवा एप को डाउनलोड कराने के निर्देश भी बैठक में कलेक्टर ने दिये।
कलेक्टर ने बताया कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2018 के बीच विशेष अभियान के तहत किया जाएगा। जो कोई भी मजदूरी या स्वयं का व्यवसाय करता है एवं आयकार दाता नहीं है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है, शासकीय सेवा में नहीं हो, म.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पंजीकृत श्रममि न हो इस योजना के तहत अपना पंजीयन करा सकते हैं।
ऐसे श्रमिक अपना पंजीयन निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपना आवेदन सचिव एवं शहरी क्षेत्र के श्रमिक वार्ड प्रभारी के पास आवदेन जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन होने पर दिये गए मोबाईल पर मैसेज एवं काल आएगा।
बैठक में पावर प्वॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से असंगठित श्रमिकों की पात्रता, अपात्रता, पंजीयन प्रक्रिया और पंजीयन के बाद होने वाले लाभ के विषय में भी कलेक्टर ने बताया। उन्होने कहा कि इसका लाभ देने के लिये समग्र के डाटा से छेड़छाड ना करें, यह सभी निकाय प्रमुख समझ लें। क्योंकि समग्र कोई योजना नहीं, महज एक डाटाबेस है। श्रम विभाग के द्वारा पंजीयन के लिये बनाये गये श्रम सेवा एप को डाउनलोड कराने के निर्देश भी बैठक में कलेक्टर ने दिये।
कलेक्टर ने बताया कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2018 के बीच विशेष अभियान के तहत किया जाएगा। जो कोई भी मजदूरी या स्वयं का व्यवसाय करता है एवं आयकार दाता नहीं है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है, शासकीय सेवा में नहीं हो, म.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पंजीकृत श्रममि न हो इस योजना के तहत अपना पंजीयन करा सकते हैं।
ऐसे श्रमिक अपना पंजीयन निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपना आवेदन सचिव एवं शहरी क्षेत्र के श्रमिक वार्ड प्रभारी के पास आवदेन जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन होने पर दिये गए मोबाईल पर मैसेज एवं काल आएगा।
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