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राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए ईमेल न्यूज, पेड न्यूज़ की श्रेणी में तो नहीं आ रही.. पेड न्यूज से बचने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कटनी ( प्रबल सृष्टि )-  निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज से बचने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इनके अनुसार राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा जारी किए ई -मेल की न्यूज को अपने समाचार पत्रों में स्थान बहुत गंभीरता पूर्वक 3 से 4 बार पढ़ने के पश्चात अध्ययन करके, सोच समझकर, काट छांट कर के स्थान देना चाहिए। राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए ईमेल न्यूज, पैड न्यूज़ की श्रेणी में तो नहीं आ रही। इस बात का विशेष ध्यान रखे। प्रेस की यह जिम्मेदारी है कि चुनाव और उम्मीदवारों के बारे में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देना। समाचार-पत्रों से यह उम्मीद की जाती है कि वे गलत चुनाव अभियान या किसी उम्मीदवार या पार्टी या घटना के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्ट नहीं छापेंगे। किसी उम्मीदवार के उठाये मुद्दे की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जैसे- एक्स अभ्यर्थी की सभा में जनसैलाब उमड़ा, एक्स अभ्यर्थी को मिल रहा है, भरपूर जन-समर्थन, जनता ने दिखाया उत्साह, एक्स अभ्यर्थी की सभा से माहोल निर्मित, जनता दे रही विजय श्री का आशीर्वाद।


        प्रेस को किसी उम्मीदवार के निजी चरित्र या व्यवहार के बारे में, उसकी उम्मीदवारी की पात्रता के बारे में या उसके चुनाव से हट जाने के बारे में आलोचनात्मक बयान नहीं छापने चाहिए। समाचार-पत्र को किसी एक पार्टी के बारे में नहीं छापना चाहिए या फिर अन्य पार्टी को भी बोलने का मौका देना चाहिए। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों की अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा व उपलब्धियों से जुडे़ समाचार को एक जैसी भाषा में एक से अधिक बार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित या प्रसारित करना। ऐसा समाचार जो पढ़ने और सुनने में किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों की एक तरफा या एक पक्षीय चुनावी टिप्पणी करें। ऐसा कोई समाचार/टिप्पणी/रिपोर्टिंग जिससे किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों के पक्ष में जीत की संभावना व्यक्त की गई हो। समाचार पत्र में एक ही दल की चुनावी गतिविधियों को विस्तार से प्रकाशित करना तथा अन्य दल के चुनावी समाचारों को सीमित स्थान देना। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों या किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अशोभनीय टिप्पणी, एक तरफा आलोचना या टिप्पणी करना। किसी राजनैतिक दल अभ्यर्थी के पक्ष में एक जैसे समाचार एक से अधिक अखबारों में प्रकाशित करना। ऐसे समाचार जिसमें अभ्यर्थी का बिना नाम लिए समर्थन किया जा रहा हो।

पेड न्यूज मामले का निर्णय

          इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया पेड न्यूज के मामले का निर्णय के लिए दो संस्थाओं को पहुंचाती है। प्रेस से जुड़े हुए मामलों को (पीसीआई) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया को भेजती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मामलों को (एनबीएसए) नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को भेजती है।

बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

            प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

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कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो

कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की  है। समाज हित में पारित निर्णय -   1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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डॉ स्वाति टोपनानी की उपलब्धि पर परिवार जनों से खास बातचीत, देखें वीडियो, प्रतिभा और परिश्रम से एमडीएस की डिग्री प्राप्त कर प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान, परिवार समाज और जिले का बढ़ाया मान

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माधवनगर क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने के बाद ऊपर दिखाने भर के लिए सड़क बना दी, पलट गया ट्रक, गंभीर हादसों को मिल रहा न्यौता

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जिले में फिर शुरू हुआ क्रिकेट सट्टा, माधवनगर में एक आरोपी गिरफ्तार, मास्टर माइंड कहां है ?

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म.प्र. शासन बनाम महेश भोजवानी प्रकरण में आरोपों को न्यायालय ने किया दोषमुक्त, अधिवक्ता नानक देवानी ने की थी पैरवी

कटनी ( प्रबल सृष्टि ) दिनांक 23.10.2015 को पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 1037/2015 अंतर्गत धारा 25(1-ख) आयुध अधिनियम में दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती स्मृति पटेल, जिला कटनी द्वारा पारित निर्णय में अभियुक्त महेश भोजवानी पिता गोकुलदास भोजवानी, उम्र 37 वर्ष, निवासी माधवनगर, हॉस्पिटल के पास, थाना माधवनगर, जिला कटनी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है।इस प्रकरण में अभियुक्त की ओर से  अधिवक्ता नानक देवानी द्वारा प्रभावशाली एवं तर्कसंगत पैरवी प्रस्तुत की गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अपर्याप्त एवं संदेहास्पद मानते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया। प्रकरण में जप्त की गई संपत्ति — एक देशी कट्टा 315 बोर एवं दो पीतल के कारतूस — का निराकरण नियमानुसार जिला दंडाधिकारी, कटनी द्वारा किया जाएगा। न्यायालय के आदेश में यह है कि समस्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 23. 10.2015 को 23.50 बजे कोतवाली थानांतर्गत वंशरूप वार्ड कटनी म.प्र. में लोकस्थ...

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बजरंग राइस मिल के शासकीय कस्टम मिलिंग चावल की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों पर न्यायालय ने एफआईआर करने के दिए निर्देश

कटनी ( प्रबल सृष्टि ) बजरंग राइस मिल के शासकीय कस्टम मिलिंग चावल की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक संजय सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय भोपाल के गुणवत्ता नियंत्रक आर.आर.शर्मा, एल.एन.गुप्ता एवं अन्य के विरुद्ध न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार मामला इस प्रकार है कि बजरंग राइस मिल के प्रोपराइटर ईश्वर रोहरा द्वारा दिनांक 23 मई 2022 को नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक संजय सिंह को लोकायुक्त जबलपुर से 60,000/- की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाया था, तब संजय सिंह ने ईश्वर रोहरा से बदला लेने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय भोपाल से अपने मातहत उच्च अधिकारियों को बोल कर गुणवत्ता निरीक्षक आर आर शर्मा एवं एल एन गुप्ता को 29 मई 2022 को कटनी बुलवा लिया और mpwlc के अधिकृत पायल,पीईजी आदि गोदामों में नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा ही स्वीकृत ईश्वर रोहरा की बजरंग राइस मिल के चावल को फेल करवा दिया और इस आधार पर बजरंग राइस मिल का शासकीय मिलिंग का कार्य बंद करवा दिया और इस फेल चावल को बदलने का नोटिस जारी कर ...