सभी प्रकार के मेले रहेंगे प्रतिबंधित, विवाह आयोजनों में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति, जारी हुए जिले के लिए नवीन प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देश
कटनी ( प्रबल सृष्टि )- राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के पॉजिटिव केस व एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोविड-19 की रोकथाम को नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नवीन आदेशों के परिपालन में अपर जिला दंडाधिकारी रोमानुस टोप्पो ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण कटनी जिले के अंतर्गत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जिले में सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। विवाह आयोजन के संबंध में आयोजकों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनिश्चित करेंगे की ऐसे क्षेत्रों को, जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे।
जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा, यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो 200 रूपये जुर्माना व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन न किए जाने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के लिए सीलबंद करने की भी कार्रवाई की जाएगी। कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
समस्त ब्लाक आपदा प्रबंधन समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में और ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे व सतत निगरानी कर उक्त आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अपर जिला दंडाधिकारी श्री टोप्पो ने सभी ब्लाक क्राइसिस मेनेजमेंट समिति, ग्राम स्तरीय क्राइसिस मेनेजमेंट समिति को जारी आदेश का प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश की सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद, जिला चिकित्सालय कार्यालय, जिला पंचायत कटनी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालयों, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा और सार्वजनिक रूप से मुनादी कराकर सूचित करने निर्देशित किया है। यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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