मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ ईनाविट मल्टीविटामिन विथ जिंक सिरप का विक्रय पर करने पर 5 दवा व्यापारियों पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड
कटनी (प्रबल सृष्टि )- न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रोमानुस टोप्पो ने 5 अनावेदकों पर संयुक्त रुप से मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ ईनाविट मल्टीविटामिन विथ जिंक सिरप का विक्रय पर करने पर संबंधितों पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में दिये गये प्रावधानों के तहत आदेश पारित करते हुये 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर रसीद प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है।
इस आदेश के तहत अनावेदक रमन सेठी आत्मज सोहन लाल सेठी निवासी जगमोहन दास वार्ड कटनी प्रो. मे. मोहन मेडिकोज नई बस्ती कटनी, दिलीप आसरानी प्रो. मे. ड्रग हाउस मालवीयगंज कटनी, पंकज पटेल प्रो. नीव लाईफ साइंसेस बी-डीएनसी हाउस साकेत एस्टेट मोरैया तालुका सानंद अहमदाबाद गुजरात, भरत पटेल भागीदार सीस्ता लाईफ साइंसेस 142 सहजानंद एस्टेट लालजी मूलजी ट्रान्सपोर्ट के पीछे सरखेज अहमदाबाद गुजरात, श्रीमती सोनल पटेल भागीदार एस्टेट लाईफ साइंसेस 142 सहजानंद एस्टेट लालजी मूलजी ट्रान्सपोर्ट के पीछे सरखेज अहमदाबाद गुजरात एवं फर्म सीस्ता लाईफ साइंसेस 142 सहजानंद एस्टेट लालजी मूलजी ट्रान्सपोर्ट के पीछे सरखेज अहमदाबाद गुजरात को संयुक्त रुप से मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर 10 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दंडित किया गया है।

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