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नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर, नाम वापसी 14 नवंबर तक

कटनी / विधानसभा चुनाव के लिए गठित स्टेडिंग कमेटी की बैठक सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर केवीएस चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक मिथलेश शुक्ला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर उमा माहेश्वरी सहित जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

           भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन शुक्रवार 2 नवंबर को किया जायेगा और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जायेगा।  नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 नवंबर होगी। प्राप्त नामांकन पत्रों की समीक्षा सोमवार 12 नवंबर को की जायेगी जबकि बुधवार 14 नवंबर तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषित की जायेगी और चुनाव चिन्ह आबंटित किये जायेंगे।

            कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बुधवार 28 नवंबर को होगा तथा मतों की गणना मंगलवार 11 दिसंबर को की जायेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में ही अलग-अलग कक्षों में उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे। वहीं कलेक्टर ने चारों विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले वाहनों की अनुमति अलग-अलग कलर कोड में जारी करने की बात भी कही।

             जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में राजनैतिक दलों से कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद उन्हें आमसभा, जुलूस, रैली आदि के आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों के उपयोग के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127(क) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किये जाने वाले बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, पम्पलेट्स आदि में मुद्रण एवं प्रकाशक का नाम एवं मुद्रित सामग्री की संख्या अंकित करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127(क) के प्रावधानों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध माना जायेगा।

            जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की शिकायत के लिए बनाये गये सी-विजिल एप के बारे में जानकारी भी बैठक में दी। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक इस एप पर आचार संहिता और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। एप के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करेंगी ।

             बैठक में उम्मीदवारों को जुलूस, रैली, सभा संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए तैयार किये गये सुविधा एप के बारे में भी विस्तार से बताया।  इस एप पर सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। जुलूस, आमसभा एवं रैली से संबंधित अनुमतियां रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जायेगी।  उन्होने ने बताया कि वाहनों की अनुमति के ऑनलाइन आवेदन हेतु सुगम्य एप तैयार किया गया है।

            वहीं अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन व निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वाहनों की संख्या व अन्य संबंधित जानकारी भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में दी। जिसमें उन्होने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी तीन वाहनों का उपयोग ही नामांकन के लिये व उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक कर सकेगा। जिसकी अनुमति भी आरओ द्वारा प्रदान की जायेगी।

            जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि कोई भी नागरिक यदि उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ने से रह गया है और यदि वह पात्र है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए एक नवंबर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन दे सकेगा। ऐसे व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपना आवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में अथवा बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।

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