कटनी / जिले के प्रभारी मंत्री तथा
ऊर्जा नवीन एवं नवकरणीय, खनिज साधन तथा जनसम्पर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति
की बैठक बुधवार 5 फरवरी को सम्पन्न हुई । बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन
पर विस्तार से चर्चा की गई तथा खेत, सड़क एवं सुदूर ग्राम सम्पर्क योजना के क्रियान्वयन की
समीक्षा की गई । बैठक में जिले में घरेलू एवं
बिजली की उपलब्धता, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन स्लीमनाबाद -मैहर नहर निर्माण की समीक्षा, मुख्य मंत्री आवास योजना
तथा एक रूपये किलो गेहूं चावल वितरण योजना की समीक्षा उपरांत अध्यक्ष की अनुमति से
अन्य विकासात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई । इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, विधायक बहोरीबन्द प्रभात
पाण्डे, विधायक कटनी संदीप जायसवाल, विधायक बड़वारा मोती कश्यप, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती
पदमा शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री क्रांति चैधरी
उपाध्यक्ष र्सौरभ सिंह कृषि समिति के सदस्य एवम् सांसद प्रतिनिधि मिट्ठूलाल जैन प्रशासनिक
अधिकारियों में कलेक्टर ए के सिंह, मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जेड. यू. शेख एवं जिला योजना अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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