
चित्र - कटनी एसडीएम बलबीर रमन
कटनी - जून माह में मासिक राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कटनी जिले के एसडीएम कटनी का न्यायालय प्रदेश में पांचवे स्थान पर रहा है। एसडीएम कटनी बलबीर रमन ने जानकारी देते हुये बताया कि टॉप-5 एसडीएम कोर्ट में पहले स्थान पर उप खण्ड अधिकारी खिलचीपुर, उप खण्ड अधिकारी वारासिवनी, उप खण्ड अधिकारी जयसिंह नगर, उप खण्ड अधिकारी बालाघाट और उप खण्ड अधिकारी कटनी शामिल हैं। जून महीने में एसडीएम खिचलीपुर के न्यायालय द्वारा माह में 207 प्रतिशत, एसडीएम वारासिविनी न्यायालय द्वारा 118प्रतिशत, एसडीएम जयसिंहनगर न्यायालय द्वारा 118, एसडीएम बालाघाट द्वारा 93 तथा एसडीएम कटनी न्यायालय द्वारा 91 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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