कटनी। कई बार दुर्घटना होने का कारण वह अंधे मोड़ भी होते हैं जहां वाहन चालक एकदम से मुड़ते हैं और सामने से आने वाले को देख नही पाते इसी को ध्यान में रख पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, सी एस पी शाशिकात शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात राघवेंद्र भार्गव एवम थाना प्रभारी एनकेजे बी डी द्विवेदी ने यातायात अमले के साथ थाना एनकेजे के दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट) का निरीक्षण किया एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। साथ ही हाईवे के किनारे लगे पेड़ों और पुलिया, साइन बोर्ड एवं डम्फर , ट्रैक्टर ट्राली आदि वाहनों आदि पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए। वाहन चालकों को रोककर समझाइश दी गयी कि यातयात के नियमो का पालन आवश्यक रूप से करे और सुरक्षित रहे। जागरूकता लाने के लिए जनता को पम्पलेट बांटे। निरीक्षण किये गए स्थानों पर कमियों को दूर करने के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी को पत्राचार किया जाएगा एवं दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर कमियों को नोट किया जिले के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का लगातार निरिक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण में सूबेदार अंजू लकड़ा, एएसआई आर के झारिया यातायात एवं थाना एनकेजे का बल उपस्थित था।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।



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