कटनी - कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी शशिभूषण सिंह ने नगर पालिका निगम कटनी के वार्डों के आरक्षण के संबंध में सूचना जारी कर दी है। मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 5के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आम नागरिकों के लिये प्रकाशित सूचना के तहत मध्यप्रदेश नगर पालिका अनुसूचति जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिक निगम कटनी अन्तर्गत वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 31 जुलाई 2020 को दोपहर 12.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कटनी में संपन्न होगी। इस दौरान आरक्षण कार्यवाही के समय यदि कोई नागरिक उपस्थित होना चाहते हैं, तो वे उपरोक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से बचाव के सभी प्रोटोकॉल पालन किये जायेंगे।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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