कटनी - सोमवार को जिला न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल के निर्देशानुसार सोमवार को जिला न्यायालय परिसर ए0डी0आर भवन के सभाकक्ष में जिला कटनी के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में विशेष न्यायाधीश ए0पी0 मिश्र ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार दुर्घटना मामलों में अन्वेषण किये जाने एवं क्लेम प्रकरणों के संबंध में पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदुकांत तिवारी ने विभिन्न अपराधिक मामलों के अन्वेषण से संबंधित जानकारी एवं आवश्यक निर्देश दिये। अतिरिक्त न्यायाधीश/सचिव संजय कस्तवार ने म0प्र0 अपराध प्रतिकर योजना 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन संबंध में आवश्यक जानकारी दी। इस अवसर पर बैठक में जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक भी उपस्थित रहे।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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