कटनी। पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने नववर्ष की शुभकामनायें देते हुए नागरिको से शालीनता से ख़ुशी मानाने की अपील की है। उन्होंने थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश दिए है जिससे नागरिकों को कोई समस्या न हो। नववर्ष आगमन के उपलक्ष्य में धार्मिक स्थलों, उद्यानों, एवं पिकनिक स्थलों पर अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है, ऐसे स्थलों पर समुचित पुलिस व्यवस्था रहेगी यदि सड़कों पर शराब पीकर कोई उत्पात मचाता है, हंगामा किया जाता है तो तत्काल कार्यवाही की जाए ऐसे निर्देश उन्होंने दिए हैं। शहर के विभिन्न चौराहों पर बैरीकेट लगाकर वाहन चलाने वालों को रोककर जांच की जाए। हेलमेट नहीं लगाकर चलने वालो एवं तीन सवारियों पर सख्ती से कार्यवाही होना चाहिए यह भी निर्देश हैं। इसके अलावा नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित करने वालों को भी हिदायत देते हुए कहा गया है कि वो समयावधि के बीच ही कार्यक्रम का आयोजन करें और कार्यक्रम समाप्त करें। साउंड बाक्स का साउंड परिसर तक ही सीमित रखा जाए, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिन होटल संचालकों व क्लबों के पास शराब व बियर पिलाने का लायसेंस नहीं है, वहां पर यदि शराब दी गई तो कार्यवाही की जाएगी।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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