कटनी - नगर पालिक निगम कटनी के अन्तर्गत आवारा पशुओं और पशुओं के आवारा विचरण से वातावरण और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने गंभीर बीमारियां फैलने और आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना के दृष्टिगत अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगर कटनी बलबीर रमन ने शहर के 48 सुअर पालकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर 30 मई को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। नगर निगम कटनी सीमा क्षेत्र में फुटकर सामग्री विक्रेता, चाय, फल, पान, फुल्की, गन्ना, मटन मीट विक्रेता, नर्सिंग होम, एग सेन्टर आदि विक्रेता दुकानदारों द्वारा अनुपयुक्त सामग्री कचरा, गंदगी ईधर-उधर फेंक कर न्युसेन्स पैदा किया जाता है, जिससे नगर की रिहायशी बस्तियों, मैदानों में फेंके गये कचरे में आवारा सुअर, पशुओं के विचरण करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और संक्रामक रोग, स्वाईन फ्लू आदि फैलने की आशंका भी बनी रहती है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सुअर और पशुओं के आवारा खुला छोड़कर पालकों द्वारा न्युसेन्स पैदा किया जाता है, एैसी स्थिति में सुअर और पशुपालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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