कटनी - नगर पालिक निगम कटनी के अन्तर्गत आवारा पशुओं और पशुओं के आवारा विचरण से वातावरण और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने गंभीर बीमारियां फैलने और आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना के दृष्टिगत अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगर कटनी बलबीर रमन ने शहर के 48 सुअर पालकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर 30 मई को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। नगर निगम कटनी सीमा क्षेत्र में फुटकर सामग्री विक्रेता, चाय, फल, पान, फुल्की, गन्ना, मटन मीट विक्रेता, नर्सिंग होम, एग सेन्टर आदि विक्रेता दुकानदारों द्वारा अनुपयुक्त सामग्री कचरा, गंदगी ईधर-उधर फेंक कर न्युसेन्स पैदा किया जाता है, जिससे नगर की रिहायशी बस्तियों, मैदानों में फेंके गये कचरे में आवारा सुअर, पशुओं के विचरण करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और संक्रामक रोग, स्वाईन फ्लू आदि फैलने की आशंका भी बनी रहती है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सुअर और पशुओं के आवारा खुला छोड़कर पालकों द्वारा न्युसेन्स पैदा किया जाता है, एैसी स्थिति में सुअर और पशुपालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) थाना माधवनगर पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी करन बिहारो को अवैध रूप से 12 बोर के कट्टे व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन, डॉ संतोष डेहरिया अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीमती ख्याती मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक कटनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माधवनगर उनि रूपेन्द्र राजपूत के नेतृत्व में हासिल हुई। देशी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तारी 25 मार्च 2025 के दिन में थाना माधवनगर की पुलिस टीम भ्रमण पर थी तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि करण सिंह उर्फ बिहारी पिता स्व. रुपनारायण सिंह राजपूत उम्र 33 वर्ष नि. मानसरोवर कालोनी माधवनगर कटनी का कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर घटना करने की नियत से घूम रहा है। जिस पर माधवनगर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर झिंझरी से करण बिहारी को 12 बोर के कट्टे व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरूद्ध अप0 क्रं0 287/25 धारा- 25 , 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्...
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