कटनी। जिले का कार्यभार संभालने के बाद बुधवार को नवागत पुलिस अधीक्षक हिमानी खन्ना ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से भेंट कर उनका परिचय प्राप्त कर अपराधों की रोकधाम पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर अपना विश्वास प्रकट किया कि अपराध होने की बजाए उसका निवारण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की जान जाती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नही लगता और उस दिन ठीक से खाना तक नही खा पाती। उनकी इस बात से पता चलता है कि नवागत पुलिस अधीक्षक संवेदनशील भी है। उन्होंने कहा कि आम जनता को इस बात पर जागरूक होना चाहिए कि नींद आने की सूरत में वाहन नही चलाना चाहिए, सबको अपनी जान प्रिय होनी चाहिए। पत्रकारों ने उन्हें जिले में यातायात से संबंधित व अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया जिसपर उन्होंने कार्यवाही करने का भरोसा दिया। उनके साथ उप पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा भी मौजूद थे उन्होंने भी दो दिन पहले ही चार्ज लिया है, उनको जबलपुर क्राइम ब्रांच में काम करने का अनुभव हासिल है खुद पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत बताया। अब पुनः उम्मीद जगी है कि एक संवेदनशील पुलिस अधीक्षक तमाम समस्याओं के समाधान की दिशा में अपने मातहत अधिकारियों के साथ प्रयास करेंगी। बैठक में सीएसपी एमपी प्रजापति, कोतवाली टीआई शैलेश मिश्रा, जिला वैज्ञानिक अधिकारी अवनीश कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

Comments
Post a Comment