कटनी / जिले की सभी चार विधानसभाओं में मतदान के पूर्व के अत्यंत महत्वपूर्ण 72 घंटे में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक और रिटर्निंग ऑफीसर्स की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी केवीएस चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न हुई। इस मौके पर प्रेक्षकों द्वारा भ्रमण के दौरान पाई गई स्थितियों और कानून व्यवस्था तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान के लिये की जा रही तैयारियों के संबंध में रिटर्निंग ऑफीसर्स से समन्वय पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर प्रेक्षक बड़वारा देवासिंह नेगी, प्रेक्षक विजयराघवगढ़ के हर्षवर्धन, प्रेक्षक बहोरीबंद एम जी अरदाद, पुलिस प्रेक्षक विशाल कुमार बाघेला और व्यय प्रेक्षक ए आनंन्द कुमार, अरविन्द्र कुमार सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर उमा माहेश्वरी, पुलिस अधीक्षक मिथलेश शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल तथा रिटर्निंग ऑफीसर्स धर्मेन्द्र मिश्रा, ऋषि पवार, देवकीनन्दन सिंह और धीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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