कटनी - जिले में पुलिस बीट व्यवस्था लागू तो कर दी गई है पर जमीनी स्तर पर यह कहीं नजर नहीं आती, बीट प्रभारियों के फ़ोन नंबर तक किसी स्थान पर नजर नहीं आते और न ही आम जनों से संपर्क संवाद स्थापित करने कोई पहल हुई है, नतीजतन असामाजिक तत्व निष्फिक्र होकर अपनी अवैध गतिवििधियो को अंजाम देते रहते है, ज्यादा नहीं मैं सिर्फ अपने आस पास हो रही कुछ ऐसी गतिविधियों पर प्रकाश डाल रहा हूँ जिससे शांतिप्रिय नागरिक अक्सर परेशान होते है और पुलिस व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़ा करते है क्योंकि शाम ढ़लने के बाद असामाजिक लोग शराब की बोतल और डिस्पोजल गिलास लेकर सड़क से लगी गलियों में बैठकर शराब खोरी करते है जिससे वहाँ से आने जाने वाली महिलायें - बच्चे आदि सहम से जाते है, कुछ खुले आम गांजा पीते रहते है और नशे की हालत में गन्दी गन्दी गालियां बकते है, आम नागरिक यह देख झगडे झंझट के डर से मन मसोस कर रह जाते है, इसी तरह कुछ लोग मोबाइल पर बात करने के बनाने टहलते हुए लोगो के घरों में ताक झाँक भी करते रहते है और कोई उन्हें कुछ बोले तो कहते है कि तुम्हारे घर में घुस तो नहीं आएं है ? कहने को भले ही यह कोई बड़े गंभीर अपराध न हो पर ऐसी बाते ही आम तौर पर शांति प्रिय नागरिको के मन में क़ानून व्यवस्था का चेहरा निर्मित करती है और ऐसी गतिविधियाँ ही बाद में होने वाले किसी बड़े अपराध का कारण भी बन जाती है इसलिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों के प्रति सख्ती दिखाए और आम जन से सीधा संपर्क स्थापित करे जिससे ऐसी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने में नागरिक हिचकिचाये नहीं अन्यथा जैसा नजर आ रहा है वैसा माहौल तो कतई भी अच्छा नहीं कहा जा सकता बल्कि अपराधों की पृष्ठभूमि ही निर्मित करता है.
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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