मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की कागजी कार्यवाहियों पर जरा नजर डाले -- जिन दंपतियों को संतान के रुप में सिर्फ़ कन्याये हो उन्हें मध्य प्रदेश शासन से मात्र 500 रुपये पाने के लिए कितने पापड़ बेलने होंगे जरा इन औपचारिकताओं पर नजर डाले ( दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो, केवल जीवित कन्या ही हो, आयकर दाता नहीं है इसका शपथ पत्र, कोर बैंकिग से जुडे़ राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक, केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नही है इसकी पुष्टि हेतु राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट, 50 रुपये के जूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ पत्र, निवास के संबंध में स्कूल का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, चिकित्सक का प्रमाण पत्र में से कोई एक, आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में भरकर युगल दम्पत्ति का संयुक्त फोटो/ अकेले होने की स्थिति में अकेला फोटो, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र/ परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति) क्या यह तमाम दस्तावेज आसानी से हासिल किये जा सकते है ? हासिल कर भी लिये जाए फिर भी कोई न कोई कमी अवश्य ही रह जायेगी, तब क्या होगा इस योजना का ?
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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