कटनी - क्रिकेट सट्टेबाजी में सफेद पोश जन भी शामिल है इसका खुलासा रोजाना हो रहा है लेकिन अपने शहर में चल रहे क्रिकेट के मुखिया सटोरिये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है हालाँकि पिछले दिनों माधव नगर पुलिस ने एक स्थानीय युवक को साजो समान सहित पकड़ा था लेकिन उस युवक के बारे में बताया जाता है कि वह इस खेल में नया नया था और पुलिस से उसकी कोई सेटिंग नही थी. जबकि माधव नगर आटो स्टैंड के पास स्थित एक होटल संचालक का नाम इस खेल में काफ़ी पुराना है इसके साथ ही खैबर लाईन क्षेत्र में भी एक क्रिकेट सट्टेबाजी का अड्डा संचालित होने की ख़बर है लेकिन पुलिस की पहुँच से काफ़ी दूर है इसी तरह से नगर में भी कुछ नामचीन लोग मौजूद है जिनके बारे भी चर्चे खूब है लेकिन पुलिस ने कभी कोई मौके की जाँच या कार्यवाही की हो ऐसा कभी देखने सुनने को नही मिला है जबकि कुछ सटोरियो ने बाकायदा काली कमाई से नगर के बीच में सम्पत्तिया भी खड़ी कर ली है. क्या ऐसा हो सकता है कि स्थानीय पुलिस इससे बेखबर हो ? क्या पुलिस का मुखबिर तन्त्र इन सबसे अंजान है या अपने शहर के सट्टेबाज पुलिस तन्त्र से ज्यादा चालाक है जो पुलिस के राडार में नही आ पाते. सूत्रों के अनुसार करोड़ों रुपये इस आईपीएल सीज़न में इधर से उधर हो गए अब तो सिर्फ़ फाइनल मैच बचा है, इस सीज़न में दो माह बीतने को आए लेकिन पुलिस को कोई उल्लेखनीय सफलता नही मिल पाई. कुल मिलाकर जहां अन्य शहरों से पुलिस की व्यापक कार्यवाही की खबरें आई वही अपने कटनी जिले में पुलिस के हिस्से सट्टेबाजों पर कार्यवाही नगण्य रही है
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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