कटनी। महापौर श्रीमती निर्मला पाठक ने विभिन्ना वार्डों के २३ हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि के १०-१० हजार रूपए के चैक वितरित किए। निगमाध्यक्ष वेंकट खंडेलवाल, उपायुक्त किशन सिंह ठाकुर, मेयन इन काउंसलि सदस्य एवं सदस्य महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती लता अरूण कनौजिया, पार्षद शंकर सेन, सुधीर पटेल, सुश्री मंजू निषाद, गीता अग्रवाल, ज्योति विनय दीक्षित, शोभा थावानी, लीला पटेल, नासिर खान, अशोक मंगल गौटिया, सपंत्ति प्रबंधक अजय मिश्रा उपस्थितथे। तिलक वार्ड की तुलसा श्रीवास्तव, शास्त्री वार्ड से सोना कुशवाहा, इंदिरा वार्ड से सुभद्रा कुशवाहा, जानकी सेन, जयप्रकाश वार्ड से संतोष गुप्ता, रीतू खंडेलवाल, सावरकर वार्ड से विमला चौधरी, लक्ष्मी यादव, विनोवा भावे वार्ड से आशा कोल, किदवई वार्ड से कमला ठाकुर को चैक दिए गए। वंशरूप वार्ड अंतर्गत ममता कोल, कावसजी वार्ड में बछला पटेल, प्रियंका जाटव, गिल्लो चक्रवर्ती, ईश्वरीपुरा वार्ड में शमीमा बानो, वंशरूप वार्ड में सुधा बर्मन, चौबे वार्ड में गुलाब सेन, नेहरू वार्ड में राजकुमारी मिश्रा, मुखर्जी वार्ड में सुधा शुक्ला, जाकिर हुसैन वार्ड में पतंगी कोल, नारायण शाह वार्ड में छुटकू वंशकार, कृपलानी वार्ड में अनीता कटारिया, प्रताप वार्ड में तारा डुमार को चैक प्रदाय किये गये।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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