कटनी - उपनगरीय क्षेत्र माधव नगर स्थित संत कंवरराम वार्ड में गंदगी के ढेरों पर आबाद हो रहे आवारा सुअरों से वार्डवासी खासे परेशान हो रहे है. नगर निगम द्वारा कचरा नियमित न उठाये जाने की वजह से वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर बन जाते है, बाद में यही कचरा सड़कों पर भी फैल जाता है, अभी हाल ही में निगम में नई परिषद का गठन हुआ है लेकिन सफाई जैसी बुनियादी व्यवस्था अपने पुराने ढर्रे पर ही काम कर रही है. एक तरफ पूरे प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है जबकि बीमारियों को जन्म देने वाले गंदगी के ढेर पर कोई ध्यान नही दे रहा. अभी कुछ दिन पहले इसी जगह पर एक नाली निर्माण का कार्य नागरिकों की अपेक्षा अनुरूप न कर ठेकेदार को फायदा पहुँचाने जैसा किया गया लगता है. जिस तरफ घर बने है और उनका निस्तार का पानी आता है ठीक उसकी विपरीत दिशा में नाली निर्माण कार्य किया गया है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ कार्य सिर्फ निगम को चूना लगाने के लिए हो रहे है दूसरी तरफ आम नागरिक फैली हुई गंदगी व उसपर राज कर रहे सुअर तथा पानी निकास जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे है, वार्डवासियों ने इस और जिम्मेदरो द्वारा ध्यान देकर समस्या समाधान की माँग की है.
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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