कटनी - राष्ट्रीय राजमार्ग 7, स्थान शहर का मुख्य चौराहा कह्लाने वाला मिशन चौक, चाहे जब घंटों जाम लग जाए. जाम फिर न अस्पताल जाने वाले किसी मरीज की पीड़ा समझता है न वक्त पर पहुँचने की किसी की मजबूरी को. कई उप नगरीय क्षेत्र के नागरिक इसी पुल से होकर शहर में आ सकते है. समस्या सिर्फ़ आज की नही दशकों पुरानी है आज नासूर बन गई है, जब प्यास लगे तब कुँआ खोदने की कहावत चरितार्थ करते हुए कुछ दिन पहले ही इसपर पुल बनाने सर्वे किया गया है, पुल कब तक बनेगा यह कहना फिलहाल बेकार है. बताया जाता है कि पुल का प्रस्ताव किसने बनाया ? कौन पुल बनवायेगा ? आदि गैरजरूरी बातों ने भी इसे राजनीति का मुद्दा भर बनाया है स्थिति क्या है ? यह सब तस्वीर ख़ुद कह रही है. इसलिए शहर के जनप्रतिनिधियों को जनहित में हरसंभव प्रयास करते हुए आने वाले समय की आवश्यकता अनुसार पुल निर्माण का कार्य जल्द शुरू करा देना चाहिए लेकिन उससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था भी बनानी जरूरी होगी क्योंकि पुल बनने तक शहर का यातायात कैसे यहां से गुजरेगा ? यह भी एक प्रश्नवाचक स्थिति ही है, जल्द से जल्द अब कुछ करना हो गया है जरूरी.
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।
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