अवमानक और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के विक्रय से संबंधित दो प्रकरणों को न्यायालय में दायर करने कलेक्टर की अनुमति, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नोटिस
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) - खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम से संबंधित दो प्रकरणों में कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने खाद्य प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त प्रकरणों को सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन हेतु अनुमोदित किया है। साथ ही दोनों प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये हैं प्रकरण तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे द्वारा कटनी जिले में अपनी पदस्थापना के दौरान 26 अक्टूबर 2020 को सिल्वर टॉकीज रोड कटनी स्थित सुहाने खोवा भंडार के प्रोप्राइटर सुनील सुहाने पिता बसोरीलाल सुहाने 40 वर्ष निवासी पन्ना मोड़ वार्ड क्रमांक 3 से विक्रयार्थ संग्रहित खोवा का नमूना जांच हेतु लिया गया था। जो जांच में अवमानक होना पाया गया। इसी तरह तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दुबे द्वारा 8 जनवरी 2021 को बस स्टैंड बहोरीबंद स्थित केशव किराना प्रोप्राइटर केशव गुप्ता पिता धनीराम गुप्ता निवासी जैन मंदिर बहोरीबंद के पास से विक्रय एवम् संग्रहित खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर और अजवाइन के नमूने जा...