कटनी - कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनलॉक 6.0 की जारी गाईड लाईन के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक आयोजनों और त्यौहारों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कटनी शशिभूषण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को सम्पूर्ण जिले में 30 नवम्बर 2020 तक यथावत् लागू रखने के आदेश जारी किये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार विभिन्न धर्मिक कार्यक्रम , त्यौहार के संबंध में तथा सामाजिक , शैक्षणिक , खेल , मनोरंजन , सांस्कृतिक , राजनैतिक आदि कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में पूर्व के जारी आदेश 1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक सम्पूर्ण जिले में यथावत् लागू रहेंगे। समस्त एसडीएम / इन्सीडेन्स कमाण्डर , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट , थाना प्रभारी , रेपिड रिस्पॉन्स टीम , सोशल डिसटेन्सिंग प्रणाल...