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मतगणना के दिन बिना अनुमति जुलूस - रैली नही, धारा 144 (1) रहेगी लागू

कटनी - भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम अनुसार कटनी जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों में शहडोल और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिये मतदान सम्पन्न हो चुका है। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये मतगणना 23 मई को कृषि उपज मण्डी परिसर पहरुआ के मतगणना स्थल पर सम्पन्न की जायेगी। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के फलस्वरुप मतगणना कार्य शांतिपूर्णनिष्पक्ष और विधिसम्यक रुप से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट डॉ पंकज जैन ने सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है।
            जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रुप से खतरनाक हथियार और पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखों के उपयोग पर भी बंदिश रहेगी। कोई भी जुलूसरैलीआमसभाबिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं की जा सकेगी। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। मतगणना दौरान की अवधि में सोडावॉटरकांच की बोतलईंट के टुकड़ोंपत्थर एवं एसिड संग्रहण व लेकर चलना भी प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी,कर्मचारियों की ड्यूटी पर लागू नहीं होगा। इसी तरह से मृतकों के शमशानकब्रिस्तान ले जाने और वापसी संबंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रमों में जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञा जिला कटनी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और आने-जाने वाले आमजन पर लागू होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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