कटनी - खाद्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न स्थलों पर औचक जांच की गई। इस दौरान खैबर लाईन माधवनगर में दीपक नमकीन एवं धैर्य फूड प्रोडक्ट में औचक रुप से दबिश देते हुये वहां तैयार की जा रही नमकीन, कच्चा माल एवं प्रयुक्त खाद्य तेल का नमूना लिया गया। वहीं दीपक नमकीन में नमकीन बनाने के लिये चनादाल के साथ प्रतिबंधित तेवड़ा दाल मिश्रित बेसन का उपयोग पाया गया। धैर्य फूड प्रोडक्ट में नमकीन बनाने के लिये काले रंग के पॉम ऑयल का उपयोग किया जा रहा था। इन सभी स्थानों से सेम्पल लेकर परीक्षण के लिये प्रयोगशाला भेजा गया है। सहायक आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य तेल पॉम ऑयल का बार-बार उपयोग करने पर वह टॉक्सिक हो जाता है, जोकि स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है। इस दौरान कार्यवाही में सहायक आपूर्ति अधिकारी के0एस0 भदौरिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय गुप्ता व अशोक कुर्मी मौजूद थे।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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