अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे जलाना प्रतिबंधित
कटनी (प्रबल सृष्टि) – दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने निर्देश जारी किया है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने पटाखा व्यापारियों को पटाखों के निर्माण, विक्रय और प्रस्फोटन आदि के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों और म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी का पालन करने के निर्देश जारी किया है। जिसके अनुसार दीपावली पर्व के दौरान रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार व मेरुन आते हैं। पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा।
प्रतिबंधित पटाखे
पटाखों में बेरियम सॉल्ट आदि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है। लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण, प्रस्फोटन भी प्रतिबंधित है। पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। फटाखों की ऑनलाइन सेल प्रतिबंधित है।
पटाखा व्यापारियों के लिए निर्देश
समस्त पटाखा व्यापारी शासन द्वारा निर्धारित पटाखों (ग्रीन पटाखों) का ही विक्रय करेंगे। लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के भीतर ही पटाखों का भंडारण करेंगे। अग्नि से सुरक्षा के लिए रेत की बाल्टी, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम आदि पर्याप्त मात्रा में रखेंगे। पटाखा दुकानों के पास कोई भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट ना पिए उसका बोर्ड लगाएंगे एवं लोगों से इसका पालन भी सुनिश्चित कराएं।

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