कटनी/ इसी महीने की 22 तारीख से जिले में 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है . कलेक्टर ए के सिंह ने 4 जून को फीडर सेप्रेशन की प्रगति का जायजा लिया और जिले के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां फीडर सेप्रेशन कार्य हुआ है इसकी जानकारी हासिल की तथा बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सभी विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत प्रदाय की जाए, टूटे खंबे, झूलते तार, घरों से सटे हुए तार, अनुपयुक्त जगह लगे विद्युत खंबों को शीघ्र ठीक करने के साथ-साथ पावर सब स्टेशन स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया और 22 जून के पहले तक जिले में अबाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके इसके लिए शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाने को कहते हुए मंगल नगर में झूलती तार को तत्काल ठीक करने को निर्देशित किया । इसी तारतम्य में केबल कनेक्शन तथा ओव्हर ब्रिज के आसपास लाइनों की सु्दृढ़ीकरण करने पर जोर दिया । फीडर नं. 5 घंटा घर तथा फीडर नं. 7 हास्पिटल में विद्युत खंबों को भी शीघ्र शिफ्ट करने को कहा गया । बैठक में अधीक्षण यंत्री सहित समस्त विद्युत अधिकारी उपस्थित थे।
कटनी जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से होंगे लागू, माधवनगर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने अपील की, देखें वीडियो
कटनी ( प्रबल सृष्टि ) समाज में अनुशासन, मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखने हेतु जिले की चारों सिंधी सेंट्रल पंचायतों की संयुक्त महापंचायत ने विगत 30 नवंबर को एक बैठक कुन्दनदास स्कूल शांतिनगर में आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए थे, जिसे समाज हित में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसे लेकर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत माधवनगर के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तीर्थानी ने सम्पूर्ण समाज जनों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है। समाज हित में पारित निर्णय - 1️⃣ बारात का आगमन: अधिकतम 3:00 बजे दोपहर तक अनिवार्य। 2️⃣ दूल्हे का प्रवेश: पैदल, निकट संबंधियों के साथ स्टेज पर। 3️⃣ दूल्हे के चारों ओर नृत्य: पूर्ण प्रतिबंधित। 4️⃣ पंचायती भोजन: केवल एक समय आयोजित। 5️⃣ बैंड-दल: केवल गेट तक; हॉल के अंदर प्रवेश निषिद्ध। 6️⃣ प्री-वेडिंग शूट: पूर्ण प्रतिबंध। 7️⃣ 13वीं का अवसर: सामूहिक या पंचायती भोजन पूर्णतः निषिद्ध, केवल निकट परिवार तक सीमित। 8️⃣ महिलाओं की पगड़ी-रसम: पुरुषों के समान नियम। 9️⃣ पगड़ी रसम में पंचायती भोजन एवं नाश्ता पूर्ण रूप से प्रतिबंध।

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