कटनी - कोरोना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इसे महामारी घोषित किया गया है। इस संबंध में श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके तहत जिले अन्तर्गत समस्त कारखानों, संस्थानों, स्थापनाओं के मालिकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि उनके यहां कार्यरत श्रमिकों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के एवं बचाव के लिये आवश्यक सुरक्षा के रक्षित कार्यों को अपनाया जाये। श्रमिकगणों के लिये कारखानों में नियमित रुप से दिन में कई बार हाथों को साबुन से धोने की व्यवस्था रखा जाये। कारखानों में श्रमिकों को इससे बचाव व रोकथाम में अपनायी जाने वाली जानकारी प्रसारित करने के लिये भी निर्देशित किया गया है। जिसमें नियमित रुप से दिन में कई बार हाथों को साबुन व सेनेटाईजर्स से धोने, बिना हाथ धोने मुंह, आंख या नाक नहीं छूने, संक्रमित सामग्रियों के संपर्क में आने के बाद आंख या नाक छूने से बचने की समझाईश दी गई है। सीधे संपर्क में न आने वाली गतिविधियों का अनुसरण करने व अभिवादन हेतु हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने के लिये कहा गया है। साथ ही इस बीमारी के संबंध में अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी चिकित्सालय में संपर्क करने के लिये कहा गया है। बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु मानक स्तर के मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। जिन कारखानों में महिला श्रमिकों का नियोजन 30 से कम होने पर नियमानुसार क्रेस की व्यवस्था नहीं है, उन कारखानों में नियोजित महिलाओं के 6वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये बीमारी से बचाव हेतु पुथक से विशेष व्यवस्था के निर्देश दिये गये हैं।
कारखानों मे क्रेच की व्यवस्था मौजूद होने पर क्रेच स्थल पर ही साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था व सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। जिन कारखानों में मेडिकल ऑफीसर नियुक्त है, वहां इस संबंध में सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सूचनाओं व उपायों के संबंध में श्रमिकों को नियमित रुप से अवगत कराने के लिये भी श्रमायुक्त द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।
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