भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त निर्माण एवं अनुज्ञा के बगैर निर्माण के कम्पाउंडिंग के लिये सीमा 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की गई
कटनी - राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में 28 फरवरी , 2022 तक कम्पाउंडिंग (प्रशमन) प्रकरणों में शुल्क पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बगैर निर्माण के कम्पाउंडिंग के लिये सीमा 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की गई है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के विरुद्ध अधिक निर्माण के प्रशमन के लिये संचालनालय , नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास के माध्यम से भवन अनुज्ञा के लिये संचालित ऑनलाइन सिस्टम एबीपीएएस (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) में प्रकरणों के ऑनलाइन प्रशमन एवं ऑनलाइन शुल्क प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। समस्त निकायों को निर्देशित भी किया जा चुका है कि प्रशमन के प्रकरणों का निराकरण ऑनलाइन एबीपीएएस के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। ...